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उद्योगपति नवीन जिंदल के नाम पर धमकी भरा पत्र भेजने वाले सेंट्रल जेल

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● *उद्योगपति नया जिंदल को धमकी भरा भरा पत्र राइटर अफरा-तफरी*…..

*रायगढ़*। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा उद्योगपति नव जिंदल के नाम पर धमकी भरा पत्र देने वाले सेंट्रल जेल बिलासपुर के अधिकार बन्धन पुष्पेंद्र नाथ चौहान उर मनोज अउ निवासी दर्राभांठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती को आज कार्य अदालत से कार्यकारी अधिकार करकर बिलासपुर सेंट्रल जेल से सुरक्षा सख्ती से रायगढ़ गया जिसका लिखावट का दौरा करने के लिए कोतरारोड़ थाना का प्रभार उपनिरीक्षक गिरधारी साव द्वारा उसका लिखावट लेकर जाप्त किया गया है। सेंचिस ने स्वीकार किया है कि उसने केंद्रीय जेल से उद्योगपति नव जिंदल को धमकी भरा पत्र लिखा है।

सेंच ने जिंदल स्टील एंड पावर केमेन चेयर श्री न्यू जिंदल को धमकी पत्र महाप्रबंधक जिंदल स्टील प्लांट के नाम पर पोस्ट किया गया था, जिसे दिनांक 18.01.2023 को कंपनी कार्यालय में प्राप्त हुआ। दिनांक 23.01.2023 को कंपनी के महाप्रबंधक सुधीर राय ने थाना कोतरारोड़ में घटी घटना को लेकर आवेदन देने की रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्टर ने बताया कि पत्र में श्री नव जिंदल को देर हो जाना, अपमानजनक भाषा में गाली गालौज लेख कर रकम मांग की गई है और रकम का भुगतान न होने पर जान से मारने की धमकी वाला लेख किया गया है, पत्र लिखने वाले ने अंत में अपना हस्ताक्षर किया है कैद की संख्या 4563/97 केन्द्रीय जेल बिलासपुर में लिखी गई है।

घटना के संबंध में थाना कोतराड़ में घटना पर *धारा 384, 506 आईपीसी* के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना की विवेचना में जानकारी मिली कि विवेक पुष्पेंद्र नाथ चौहान माननीय मनोज व मनोज दोषी दोषी बाबा को जिला जांजगीर चांपा की लूट, डकैती के अपराध में वर्ष 2015 में द्वितीय अपर जज जांजगीर के न्यायालय से प्रकरण में 10 साल के सश्रम कारावास में दोषी करार दिया गया। अर्थदंड से लिया गया है जो एक सौ प्रतिशत केंद्रीय जेल में कम सजा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार की दिशा एवं भिन्नल एसपी संजय महादेवा और पर्यवेक्षक अधिकारी डीएसपी निकिता तिवारी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभार कोतरारोड द्वारा निर्णय से अधिक राय गढ़ उत्पादन पर रायगढ़ उत्पादन पर निर्णय लेते हुए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राजस्थान से राशन का उत्पादन प्राप्त होने पर आज पुलिस टीम सेंट्रल जेल बिलासपुर से रायगढ़ लाई जिससे किसी पूछताछ पर घटना हुई है, अपराध स्वीकार किया गया है जिससे घटना में मापदंड हस्ताक्षर , लिखावट एवं अन्य आवश्यकता की ज़ब्ती कर मनीष बिल्कुल घायल बाबा पिता शत्रुघ्न लाल उम्र 40 वर्ष निवासी दर्राभांठा, थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छत्तीसगढ़)* को उसके अपराध के कारणों की जानकारी देकर रायगढ़ कोर्ट में पेश कर कर घबराहट का विस्मय रिमांड चाहता है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना प्रभार कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र राठौर, प्रधान आरक्षक करूणेश राय एवं हमराह स्टाफ आरक्षक हरिशंकर नायक की प्रमुख भूमिका है।

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