🚨 *“अभियान संवेदना” में महिला थाना की त्वरित कार्रवाई, महिला और नाबालिग के शोषण और ब्लैकमेल के 3 मामलाें में आरोपियों की गिरफ्तारी*
*रायगढ़, 5 अक्टूबर* । एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत महिला थाना पुलिस ने महिला एवं नाबालिग से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
*केस नंबर 1*
*प्यार का झांसा देकर नाबालिग का शोषण, फोटो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल; महिला थाना ने 24 घंटे में आरोपी को दबोचा* 
दिनांक 30 सितंबर 2026 को महिला थाना में जूटमिल क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय बालिका ने *आरोपी मुकेश चौहान पिता अशोक चौहान 19 साल, निवासी कोड़ातराई, रायगढ़* के विरुद्ध बहला-फुसलाकर शारीरिक शोषण करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई।। 
पीड़िता ने बताया कि स्कूल आने-जाने के दौरान उसकी मुकेश चौहान से दोस्ती हुई थी। मुकेश द्वारा पसंद करने की बात कहने के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दिनांक 06 अप्रैल 2025 को मुकेश उसे अपने माता-पिता से मिलवाने की बात कहकर अपने घर ले गया। घर में कोई नहीं था, जहां उसने बालिका को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए और किसी को बताने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। इसके बाद भी वह लगातार बालिका से मिलता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा। परेशान होकर जब बालिका ने उससे मिलना बंद कर दिया तो आरोपी दोनों के साथ के फोटो उसके परिवार वालों को भेजने तथा उसकी पढ़ाई छुड़वा देने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।। 
दिनांक 26 मार्च 2026 को बालिका ने अपने परिवार वालों को मुकेश चौहान के संबंध में जानकारी दी। अगले दिन उसके पिता गांव के कुछ लोगों के साथ आरोपी के घर पहुंचे और उसे समझाइश देकर वापस आए। कुछ समय तक आरोपी ने बालिका को परेशान नहीं किया, लेकिन दिनांक 18 सितंबर 2026 को वह बालिका के घर के पास पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए उसे बदनाम करने तथा उसकी शादी नहीं होने देने की धमकी दी।
परिजनों से सलाह-मशविरा के बाद दिनांक 30 सितंबर 2026 को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले में अपराध क्रमांक 86/2026, धारा 64(1), 351(3) बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी मुकेश चौहान, उम्र 19 वर्ष, निवासी कोड़ातराई, रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
*केस नंबर 2*
*शादी का झांसा देकर महिला से बनाए संबंध, शादी से मुकरा; विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार*
दिनांक 02 अक्टूबर 2026 को थाना कोतरारोड़ क्षेत्र की रहने वाली 36 वर्षीय महिला ने स्कूल बस चालक *राम प्रसाद कंडरा पिता बुधराम कंडरा, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम मुकडेगा, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़* के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने तथा बाद में शादी से इंकार करने के संबंध में महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2023 में वह जिस स्कूल में काम करती थी, उसी स्कूल की बस राम प्रसाद कंडरा चलाता था। इसी दौरान दोनों के बीच जान-पहचान हुई। राम प्रसाद ने शादी करने की बात कहकर उससे नजदीकी बढ़ाई तथा उसके परिवार एवं मित्रों के सामने भी शादी करने की बात कही, जिससे महिला को उस पर विश्वास हो गया। वर्ष 2025 में राम प्रसाद उसे किराये के मकान में रखकर शादी का प्रलोभन देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
महिला द्वारा कई बार शादी के लिए कहने पर आरोपी अलग-अलग बहाने बनाकर बात टालता रहा। बाद में महिला को जानकारी हुई कि राम प्रसाद का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए दोबारा ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद वह इंस्टाग्राम पर दूसरी महिला से बातचीत करता रहा। इस संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने महिला के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट भी की तथा शादी करने से इंकार कर दिया।
पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 87/2026, धारा 69, 351(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी राम प्रसाद कंडरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
*केस नंबर 3*
*इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, शादी का झांसा देकर नाबालिग का शोषण; बार-बार धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार*
दिनांक 02 अक्टूबर 2026 को महिला थाना में खरसिया थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय बालिका ने *आरोपी मनोज निषाद पिता धनीराम निषाद, उम्र 23 वर्ष, निवासी बाम्हनपाली, थाना खरसिया* के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2025 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी मनोज निषाद से जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दिनांक 06 अप्रैल 2025 को बालिका रायगढ़ मेला देखने अपने रिश्तेदार के यहां रायगढ़ आई थी। अगले दिन 07 अप्रैल 2025 को मनोज निषाद ने मोबाइल फोन से कॉल कर उसे मेला देखने के लिए बुलाया। सुबह कोतरारोड़ चौक के पास मुलाकात होने पर आरोपी उसे बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया, जहां शादी करने का प्रलोभन देकर नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया।
इसके बाद आरोपी उसे अपने घर ले जाकर भी जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता के अनुसार आरोपी बार-बार फोन कर उसे अकेले मिलने बुलाता था और मना करने पर दोनों के संबंधों के बारे में उसके घरवालों को बताने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। परेशान होकर बालिका ने अपनी दीदी को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दिनांक 02 अक्टूबर 2026 को महिला थाना में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
महिला थाना पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 88/2026, धारा 65(1) बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 03 अक्टूबर 2026 को आरोपी मनोज निषाद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
डीएसपी श्रीमती उन्नति ठाकुर के पर्यवेक्षण में की गई संपूर्ण कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे, एएसआई परमेश्वर गुप्ता, प्रधान आरक्षक राजेश उरांव एवं संदीप भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
